Pension Rules Change: 1 दिसंबर से पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके साथ-साथ कर्मचारियों के लिए कई और बड़े बदलाव भी होंगे। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कई वित्तीय कामों की डेडलाइन भी समाप्त होने वाली है। अगर आपने अभी तक जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो 30 नवंबर तक पूरा करने का समय है। 1 दिसंबर से कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 30 नवंबर पेंशन चुनने की डेडलाइन रखी गई है, इसके बाद कर्मचारियों को मौका नहीं मिलेगा।
यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख तय
यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने के लिए डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 30 नवंबर तक चुनने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। पहले 30 सितंबर आखिरी तारीख रखी गई थी, लेकिन बाद में इस तारीख को आगे बढ़ाया गया था और अंतिम तारीख 30 नवंबर कर दी गई थी। यूपीएस और एनपीएस दोनों ही अलग-अलग मॉडल हैं और इसे चुनने का मौका सीमित समय के लिए कर्मचारियों को दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी इसे अपनाना चाहता है तो 30 नवंबर से पहले आवेदन करना होगा। 1 दिसंबर से आपको मौका नहीं मिलेगा।
यूपीएस और एनपीएस में क्या है अंतर
बता दें कि यूपीएस और एनपीएस दोनों ही स्कीम सरकारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इन दोनों ही पेंशन स्कीम का मॉडल पूरी तरह से अलग है। एनपीएस में एक योगदान आधारित प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही हर महीने पैसे जमा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन बाजार में निवेश के रिटर्न पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत अंतिम पेंशन निश्चित नहीं होती है, साथ ही बाजार का जोखिम भी बना रहता है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी के लिए अधिक स्थिर और भरोसेमंद बताई जाती है, जिसमें पेंशन की राशि पहले से निर्धारित होगी और बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों ही पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की तरह गारंटी शामिल नहीं है, लेकिन यूपीएस में पुराने पेंशन सिस्टम की विशेषताएँ शामिल की गई हैं। इसमें सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जाती है, जिसमें नियमित मासिक पेंशन मिलती रहती है। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय एकमुश्त और आंशिक पेंशन मिलती है।
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन भी निर्धारित
पेंशनर्स के लिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। पेंशन लेने वालों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इस साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख भी 1 दिसंबर को समाप्त हो रही है। 30 नवंबर अंतिम तारीख रखी गई है। 1 दिसंबर से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा देकर इसे आसान बना दिया गया है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। इसे घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं और जमा कर सकते हैं।





