Rules Change From 1st December: नया महीना शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स के साथ आम आदमी पर पड़ेगा। कल से 6 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसका आगाज़ कई बड़े बदलावों के साथ किया जा रहा है। इस परिवर्तन का असर सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और रसोई गैस पर देखने को मिल सकता है, जहां एक ओर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा, तो वहीं सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। आइए जानते हैं, कल से कौन-कौन से नियम बदल जाएंगे।
पहला बदलाव यूपीएस की डेडलाइन
1 दिसंबर से पहले सबसे बड़ा बदलाव सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। बता दें, यूनिफाइड पेंशन चुनने के लिए डेडलाइन 30 सितंबर रखी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर निर्धारित किया गया है, जो कि आज अंतिम तिथि है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अब एनपीएस और यूपीएस को मनमर्जी नहीं चुन सकता है। अगर डेडलाइन बढ़ाई जाती है, तो ही उन्हें मौका मिलेगा।
दूसरा बदलाव ATF की कीमतें बदलेंगी
जो कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट करती हैं, तो वहीं एयर टरबाइन फ्यूल के नए दाम भी जारी किए जाते हैं। दिसंबर 2025 में इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बदल जाएंगे। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी के दाम में बदलाव करती हैं और 1 तारीख को नई कीमतें निर्धारित करती हैं। इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर हैं, ऐसे में आखिरी महीने में बड़े बदलाव की संभावना है।
नहीं तो रुक जाएगी पेंशनर्स की पेंशन, तीसरा बदलाव
2025 के अंत दिसंबर महीने में होने वाले बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव सीनियर सिटीजन की पेंशन से जुड़ा बदलाव है। दरअसल, पेंशन को लगातार जारी रखने के लिए अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का आखिरी मौका है, क्योंकि इसकी डेडलाइन 30 नवंबर तक रखी गई है। अंतिम तिथि अगर नहीं बढ़ाई गई, तो पेंशनर्स की पेंशन रोक दी जाएगी। ऐसे पेंशनर जिन्होंने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो उनके पास 30 नवंबर तक का ही मौका है।
टैक्स से जुड़े नियम 6वां बड़ा बदलाव
अगला बदलाव टैक्स से जुड़ा हुआ है। अगर अक्टूबर महीने में आपकी टीडीएस कटी है, तो फिर सेक्शन 194IA, 194IB, 194M और 194S के अंतर्गत स्टेटमेंट जमा करने का अंतिम मौका मिला है। कल से यह काम नहीं हो सकेगा। ऐसे टैक्स पेयर्स को सेक्शन 92I के अंतर्गत रिपोर्ट जमा करनी होती है, जिसके लिए विभाग की ओर से आखिरी तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई थी।
पांचवां बड़ा बदलाव बैंकों में बंपर छुट्टियां
सबसे बड़ा बदलाव बैंकों में बंपर छुट्टियों को लेकर है। बैंक से जुड़ा कोई भी काम है, तो फिर यह खबर ज़रूर जान लें। आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक दिसंबर की शुरुआत से ही छुट्टियां हो रही हैं। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार की साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर पूरे दिसंबर महीने में 17 दिन बैंकों में कामकाज नहीं हो सकेगा। हालांकि बैंक हॉलिडे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धारित किए जा सकते हैं। बैंक जाने से पहले आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट ज़रूर देख लें।





