UP Birth Certificate Online Apply Number: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। अगर आप अपना या अपने घर के किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए फोन पर ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इतना ही नहीं, इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी तरह की समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। आईए जानते हैं, हेल्पलाइन नंबर से कैसे बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र।
किस हेल्पलाइन नंबर पर करना होगा कॉल?
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से लेटेस्ट पोस्टर जारी किया गया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1533 के बारे में जानकारी दी गई है। इस पोस्ट के अनुसार आप 1533 पर कॉल करके जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के साथ-साथ जलभराव और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन ना होने जैसी कई समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं।
ऐसे बनवाए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए इस नंबर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के लिए मदद ले सकते हैं। विभाग की ओर से लिखा गया है कि “एक नंबर कई समाधान, नागरिक सुविधा हमारी प्रतिबद्धता”। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1533 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र हेल्पलाइन नंबर की सहायता से बनवा सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं
बता दें, उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि अनुमानित होती है, इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि नहीं मानी जाएगी। इसके लिए अब स्कूल, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
जन्म प्रमाण पत्र क्यों है जरूरी
जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है, जो किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान को प्रमाणित करता है। इस प्रमाण पत्र के बिना कई सरकारी और कानूनी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र अब और भी जरूरी हो गया है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। 15 साल की सीमा हटा दी गई है। पहले जन्म के 15 वर्ष के भीतर ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इसके साथ-साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। कोई भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है।
दो तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वहीं दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश के सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन माध्यम से आप अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय या पंचायत कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। कुछ दिनों में जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।





